सुप्रीम कोर्ट ने सी ए ए, नागरिकता संसोधन क़ानून पर सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख निर्धारित की है।


सुप्रीम कोर्ट ने सीएए, नागरिकता संसोधन क़ानून पर सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख निर्धारित की है।
 इस संदर्भ में कारवान ए अम्मो इंसाफ शांति और न्याय के कार्यकर्ताओं के साथी सामाजिक कार्यकर्ताओं एंव सेक्युलर जनता से पुरज़ोर अपील करती है कि वह 22 जनवरी से पूर्व लाखों की संख्या में सुप्रीम कोर्ट को इस कानून को रद्द करने का निवेदन दें।


 निवेदन देने के दो तरीके हैं:


 1 .... जो लोग आधिकारिक रूप से पेटिशन फ़ाइल कर रहे हैं, वह अवश्य करें और उसे वायरल भी करें।


 1: दूसरा तरीकाक़ा यह है कि एक ऐप लिख कर सुप्रीम कोर्ट को मेल करें।


 ईमेल का प्रिंटर के बारे में सुप्रीम कोर्ट को डाक से भी# और फिर सोशल मीडिया पर वायरल करें।


 हमने सुप्रीम कोर्ट के नाम पर पत्र / ईमेल को इस लेख के साथ सलंग्न कर दिया है।
 जो लोग ईमेल कर सकते हैं, वे सुप्रीम कोर्ट के मेल पते पर करें।
 एव जो भाई डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, उनके लिए डाक पते भी दर्ज किए गए हैं।


 ईमेल सुप्रीम कोर्ट:
 उच्चतम न्यायालय:
 supremecourt@nic.in


 डाक का पता:
 डाक पता:


 रजिस्टर,
 भारत का सर्वोच्च न्यायालय
 तिलक मार्ग,
 नई दिल्ली -110001
 पीएच: 011-23388922-24, 23388942
 फैक्स: 011-23381508, 23381584


 सुप्रीम कोर्ट के नाम का याचिका का नमूना का


 27 दिसंबर 2019


 व्यक्ति का नाम:
 पता पंक्ति 1:
 पता पंक्ति नं। 2:
 शहर, पिनकोड, राज्य।
 संपर्क नंबर।:
 ईमेल आईडी:


 सेवा,
 माननीय श्री जस्टिस शरद अरविंद बोबडे,
 भारत के मुख्य न्यायाधीश,
 तिलक मार्ग,
 नई दिल्ली -110001।
 Ph .: 011-23388922-24, 23388942
 फैक्स: 011-23381508, 23381584


 विषय: हाल ही में बनाए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 को निरस्त करने का अनुरोध


 श्रीमान,


  उचित सम्मान के साथ, हम हाल ही में लागू नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) के मनमाने और असंवैधानिक स्वरूप की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसे दोनों सदनों में पारित कर दिया गया है और भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा भी स्वीकार किया गया है।
  महोदय, उक्त विधेयक को तैयार करते समय हमारे संविधान के अनुच्छेद १४ और १५ के उल्लंघन के बारे में कोई दूसरी राय नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट है कि कानून निर्माता किसी भी विधेयक / अध्यादेश को हमारे संविधान के मूल ढांचे के विपरीत नहीं बना सकते हैं।  अतीत में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं।  लेकिन हमारी न्यायपालिका ने रक्षा की और हमेशा संविधान के प्रति सम्मान दिखाया है।
  नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीएए) संविधान के खिलाफ है, जो भारत के सभी नागरिकों को उनकी जाति, पंथ, रंग और धर्म के बावजूद न्याय और समानता सुनिश्चित करता है।  संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है।  जबकि अनुच्छेद 15 यह घोषणा करता है कि राज्य केवल धर्म, जाति, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है।  इसलिए, यह अधिनियम असंवैधानिक है।  इसमें राष्ट्रीय एकजुटता और बहुलवाद को खतरे में डालने की क्षमता है।  केंद्र सरकार बहुमत की अपनी शक्ति में, संविधान के लोकाचार को बर्बाद कर रही है और देश को अराजकता और विभाजन की ओर ले जा रही है।
  यह भेदभावपूर्ण कानून सीधे तौर पर उस ठोस आधार को चोट पहुँचाता है जिस पर स्वतंत्र भारत के नेताओं ने हमारे महान राष्ट्र का संविधान स्थापित किया है।  यह कानून एक तरफ उत्तर पूर्व राज्यों की कानून-व्यवस्था को गंभीर रूप से खतरे में डालता है जबकि दूसरी ओर यह एक विशेष समुदाय के प्रति घृणा, भेदभाव और अन्याय को बढ़ाता है।  यही कारण है कि, देश के शांतिप्रिय नागरिक और विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र इस अधिनियम के खिलाफ खड़े हुए हैं और इस भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक कृत्य के निरसन के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं।
  हमारे बुजुर्गों ने देश की आजादी के लिए महान बलिदान दिए हैं।  वे स्वतंत्रता की प्राप्ति और देश की एकता की रक्षा के लिए त्रिशंकु, कैद और अत्याचार किए गए थे।  उन्होंने दो-राष्ट्र सिद्धांत का पुरजोर विरोध किया और सांप्रदायिक विभाजन पर भारत की समग्र राष्ट्रीयता और गंगा-जमुनी संस्कृति को प्राथमिकता दी।
  इसलिए, हम अपने संविधान की नींव की रक्षा के लिए और संविधान के बुनियादी ढांचे को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस तरह के विभाजनकारी बिल को निरस्त करने का अनुरोध / अनुरोध करते हैं।  भारत के प्रत्येक नागरिक का अंतिम लक्ष्य विकास के प्रति भारत की एकजुटता और बेहतरी होना चाहिए।


 जय हिन्द…


 हस्ताक्षर
 व्यक्ति / संगठन का नाम
 शांति और न्याय के साथी


 इस पत्र को कॉपी करें।)  अगर आज सत्ताईस दिसंबर को भेज रहे हैं तो आज की ही तारीख में रहने दें।  और यदि कल या अन्य तिथि को  इसी प्रकार जहाँ पर अंत में जहाँ पर कारवान - कम्पैनियन का नाम लिखा है, वहाँ यदि आप अपना निजी तौर पर भेज रहे हैं तो उसका नाम बताएं।  और यदि किसी संस्था या जमाअत और इदारे की ओर से भेज रहे हैं तो उसका नाम लिख दें।